अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रही हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की सीधी छूट मिलेगी। यानी अब रजिस्ट्री कराने का खर्च थोड़ा हल्का हो जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान करते हुए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को साफ-साफ निर्देश दिए हैं कि एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदने वाली महिलाओं को ये छूट दी जाए। पहले ये लिमिट सिर्फ 10 लाख रुपये की प्रॉपर्टी तक ही थी, लेकिन अब इसे सीधे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।
रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी और आसान
सरकार का मकसद सिर्फ छूट देना नहीं है, बल्कि पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाना है। सीएम ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन से पहले जो डॉक्युमेंट्स की वैरिफिकेशन होती है, वो अब टेक्नोलॉजी की मदद से और आसान बनाई जाएगी। साथ ही, सभी सर्विसेज को डिजिटल करने की भी तैयारी चल रही है, ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें।
पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर भी राहत
इतना ही नहीं, अगर आप पैतृक प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहते हैं, तो उसमें भी सरकार ने राहत दी है। अब ऐसे मामलों में रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये ही लगेगी। पहले इसमें काफी ज्यादा खर्च होता था, जो अब काफी हद तक कम हो जाएगा।
महिलाओं के लिए सस्ती और सुरक्षित रजिस्ट्री
ये छूट सिर्फ पैसे की बचत नहीं है, बल्कि महिलाओं को प्रॉपर्टी की मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। राज्य में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर स्टाम्प ड्यूटी आमतौर पर 5% से 7% तक होती है, जो प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू या सर्किल रेट — जो भी ज्यादा हो — पर लगती है। लेकिन अब महिलाओं के लिए ये थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे उन्हें रियल एस्टेट में निवेश करने का ज्यादा हौसला मिलेगा।
परिवार में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर भी राहत
अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आपके परिवार के अंदर यानी खून के रिश्तों के बीच हो रहा है, तो यूपी सरकार ने उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी को कम कर दिया है। इससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो बिना खरीदी-बिक्री के सिर्फ परिवार के भीतर संपत्ति ट्रांसफर करना चाहते हैं।