हरियाणा सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए एक और सराहनीय कदम उठाया है। सरकार ने Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana 2025 के तहत राज्य के सभी BPL (Below Poverty Line) परिवारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। पहले यह योजना सिर्फ SC (Scheduled Caste) वर्ग तक सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर इसे सभी BPL परिवारों के लिए खोल दिया गया है।
इस योजना के तहत हर योग्य परिवार को ₹80,000 तक की वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि वे अपने पुराने मकानों की मरम्मत या नवीनीकरण करवा सकें। पहले जहां केवल SC और BC वर्ग के लोगों को ₹50,000 मिलते थे, अब योजना में सुधार कर इसे ₹80,000 कर दिया गया है और सभी जातियों के BPL परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
क्या है Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana 2025?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को उनके जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद देना है। अब यह योजना केवल SC, BC वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि किसी भी जाति का BPL परिवार इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत ₹80,000 तक की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इससे वे अपने घर की मरम्मत, छत ठीक कराने या अन्य ज़रूरी सुधार कार्य करा सकते हैं।
जरूरी पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का नाम BPL सूची में होना चाहिए।
- मकान का मालिकाना हक आवेदक के नाम पर होना अनिवार्य है।
- जिस घर की मरम्मत होनी है, उसका निर्माण कम से कम 10 साल पहले हुआ होना चाहिए।
- आवेदक को पिछले 10 वर्षों में सरकार से कोई मरम्मत या निर्माण संबंधी अनुदान नहीं मिला होना चाहिए।
- Aadhaar कार्ड अनिवार्य है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- Parivar Pehchan Patra (PPP)
- Aadhaar कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (अगर आरक्षित वर्ग से हैं)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- मकान मालिक के साथ मकान की तस्वीर
- मरम्मत का अनुमान (Estimate)
- दोनों तरफ से BPL राशन कार्ड
- ज़मीन से संबंधित प्रमाण पत्र
वित्तीय सहायता
- सरकार की ओर से सीधे ₹80,000 की सहायता दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन (Application Process)
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
- सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।
- सबसे पहले Parivar ID दर्ज करें। पोर्टल अपने आप परिवार की जानकारी दिखा देगा।
- फिर बाकी आवेदन फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें (अगर मांगे जाएं)।
- अगर आवेदन शुल्क लगे (जैसे श्रम विभाग में पंजीकृत आवेदकों के लिए ₹30/-), तो उसका भुगतान करें और रसीद संभाल कर रखें।
- अंत में Submit बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेज़ SC/BC समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें
- आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें।
- एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूरी है।
- अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और सही हों।
- किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से आवेदन निरस्त हो सकता है।
अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और BPL सूची में शामिल हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहतरीन अवसर है। ₹80,000 की यह राशि आपके पुराने मकान को फिर से रहने लायक बनाने में मदद कर सकती है। समय रहते आवेदन करें और सरकार की इस मदद का पूरा लाभ उठाएं।